OTS: यूपी सरकार लाई OTS योजना, हाउस टैक्स बकायेदारों को मिलेगी बड़ी राहत।
15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चलेगी एकमुश्त समाधान (OTS) योजना।
नगर निगमों में हाउस टैक्स के बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज में मिलेगी छूट।
प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में लागू होगी OTS योजना।
बकाया कर जमा करने के लिए तीन किस्तों का भी मिलेगा विकल्प।
1 अप्रैल 2026 तक के बकाया संपत्ति कर पर मिलेगा OTS का लाभ।
करदाताओं को राहत, नगर निकायों की राजस्व वसूली बढ़ाने पर सरकार का फोकस।
15 अगस्त से पहले नगर निकाय चलाएंगे OTS जागरूकता अभियान।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकेंगे OTS योजना के लिए आवेदन।
प्रमुख सचिव ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को OTS योजना लागू करने के दिए निर्देश।
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