Monday, October 27, 2025

Dog: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अधिकारियों को लगी फटकार

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Dog: दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजे जाने के आदेश के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कुत्तों की समस्या पर कार्यवाही को लेकर अधिकारियों को खूब फटकार लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच का ओर से दिए गए निर्देशों पर रोक नहीं लगाई है।

जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया था। दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए। कोर्ट ने कुत्तों के काटने से रेबीज और मौत के मामलों पर चिंता जताते हुए यह आदेश दिया था। न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के सामने भी यह मामला रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक

तीन जजों की नई बेंज ने मामले में सुनवाई की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, कोर्ट ने 11 अगस्त को जस्टिस पारडीवाला और महादेवन की बेंच की ओर से नगर निगम को दिए गए निर्देश पर रोक नहीं लगाई है।

इतने साल 37 लाख डॉग बाइट के मामले

दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एससी ने कहा कि कुत्तो के काटने से बच्चों की मौत के ऐसे वीडियो हैं जो देखे नहीं जा सकतें। आगे एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में हर साल 18,000 से ज्यादा मौतें रेबीज की वजह से होती है। उन्होंने कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा है। उन्हें सिर्फ आबादी से दूर करने की बात हो रही है।

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