UP News: हाईकोर्ट ने लखनऊ मेयर के वित्तीय अधिकार सीज किए।
मेयर सुषमा खरकवाल के प्रशासनिक अधिकार भी सीज।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार के बाद भी नहीं हुआ पालन।
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मेयर पर कड़ा रुख अपनाया।
जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस क़मर हसन रिज़वी की बेंच का बड़ा आदेश।
निर्वाचित पार्षद को शपथ न दिलाने पर मेयर की पावर सीज।
वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज मामला पहुंचा हाईकोर्ट।
ललित किशोर तिवारी को घोषित किया गया था निर्वाचित पार्षद।
पांच महीने बाद भी निर्वाचित पार्षद को नहीं दिलाई गई शपथ।
मामले में सीनियर एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा ने की बहस।
हाईकोर्ट ने कहा- आदेश का पालन जरूरी।
कोर्ट के निर्देश तक मेयर के अधिकार रहेंगे सीज।
पार्षद को शपथ दिलाने तक जारी रहेगा एक्शन।
हाईकोर्ट ने लखनऊ नगर निगम मामले में दिखाई सख्ती।
कोर्ट बोला- निर्वाचित पार्षद को शपथ दिलाना अनिवार्य।
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