high court: प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। Allahabad High Court ने संभल में मस्जिद के भीतर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले को खारिज कर दिया है।
जस्टिस Atul Sreedharan और जस्टिस Siddharth Nandan की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन को कड़ी टिप्पणी के साथ निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस अधीक्षक (SP) और जिलाधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और इसी वजह से नमाज़ियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादला मांग लेना चाहिए।
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