Varanasi: गंगा नदी में इफ्तार पार्टी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को राहत।
बाकी 6 आरोपियों की जमानत अर्जी पर 18 मई को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई।
जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने जमानत मंजूर की।
दानिश सैफी, आमिर कैफी और नुरुल इस्लाम की ओर से पहले दाखिल हुई थी जमानत अर्जी।
अन्य आरोपियों ने बाद में हाईकोर्ट में दाखिल की थी जमानत याचिका।
सभी 14 आरोपियों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई कर रही थी अदालत।
भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रजत जायसवाल ने 16 मार्च को दर्ज कराई थी FIR।
वाराणसी कोतवाली में नाव पर इफ्तार पार्टी को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा।
पुलिस ने 16 मार्च को ही 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा था जेल।
गिरफ्तारी के बाद एसीपी कोर्ट से नहीं मिली थी आरोपियों को जमानत।
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