Monday, January 26, 2026

UP News: कोडीन सिरप घोटाले के आरोपी की याचिका खारिज

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UP News: कोडीन कफ सिरप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर झारखंड से बड़ी मात्रा में सिरप मंगवाकर उसे बाजार में अवैध रूप से बेचने बेचता था। गाजीपुर के नीलेश कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।

नीलेश के वकील की दलील थी कि वह अपनी फर्म मार्च 2025 में ही बंद कर चुका है। उसने पहले जो व्यवसाय किया था, उससे संबंधित दस्तावेज भी नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया है। राज्य सरकार की ओर से याचिका का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया।

पूरा मामला अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट से जुड़ा

अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय वकील प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने कोर्ट को बताया कि पूरा मामला अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट से जुड़ा है। इस मामले में पूरे प्रदेश में अब तक 128 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं। कई राज्यों से तार जुड़ रहे हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है।

अब तक की जांच में सामने आया है कि याची और दूसरे आरोपी फर्जी फर्में बना कर प्रतिबंधित ड्रग कोडीन सिरप का लेबल लगा कर अवैध रूप से बाजार में बेच रहे थे। वाराणसी में इसका बड़ा हब सामने आया है। याची और उसके पिता भी फर्जी नाम से कारोबार कर रहे थे। बरामद दस्तावेजों से गंभीर खामियां उजागर हुई हैं।

कोर्ट का कहना था कि प्रकरण की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। एसआईटी जांच चल रही है। इस स्तर पर प्राथमिकी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। कुछ देर की बहस के बाद याची के वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी।

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