Thursday, August 6, 2026

Petrol diesel: बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने के निर्देश

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Petrol and diesel: नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बिना बीमा चल रहे वाहनों पर सख्त रुख अपनाया।

केंद्र सरकार को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चलाने का निर्देश दिया है, जिसमें वैध बीमा न होने पर पेट्रोल पंपों पर वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।

देश में करीब 56% वाहन थर्ड पार्टी बीमा के बिना चल रहे हैं।

नए वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाई गई।
चार पहिया: 3 वर्ष से 4 वर्ष
दोपहिया: 5 वर्ष से 6 वर्ष।

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