New Delhi: वित्त मंत्रालय ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में बड़ा संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी। अधिसूचना के अनुसार, सिगरेट की लंबाई और श्रेणी के आधार पर 1,000 सिगरेट पर 2,050 से 8,500 रुपये तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।
यह बढ़ा हुआ शुल्क मौजूदा 40 प्रतिशत जीएसटी के अलावा होगा, जिससे तंबाकू उत्पादों की खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
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