Monday, January 26, 2026

Lucknow news:उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव किया

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Lucknow: वर्ष 2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक और आरक्षी के सामान्य मामलों में अनुकम्पा आधार पर स्थानांतरण पर होगा विचार।

वर्ष 2019 के बाद भर्ती उप निरीक्षक और आरक्षी के लिए अनुकम्पा स्थानांतरण केवल पति–पत्नी दोनों के पुलिस में नियुक्त होने पर ही संभव।

कोई भी निरीक्षक या उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र, गृह जनपद या सीमावर्ती जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा।

पति–पत्नी के अनुकम्पा स्थानांतरण प्रकरण में दोनों के पुलिस परिचय पत्र की पठनीय छायाप्रति अनिवार्य।

छूट केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जहाँ पति–पत्नी दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हों।

मुख्यालय डीजीपी यूपी, लखनऊ में उपस्थित होने की अनुमति के साथ पूर्ण व अद्यावधिक सेवा विवरण संलग्न करना अनिवार्य।

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