kuldeep senger: उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में निचली अदालत ने सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित अपील को लेकर अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह इस अपील पर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे।
इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में पीड़िता की ओर से भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सेंगर को दी गई सजा बढ़ाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट सेंगर की अपील और पीड़िता की सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर एक साथ सुनवाई करे।
गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर पहले ही उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है, जबकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उसे अलग से 10 साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों मामलों में उसकी अपीलें दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं।
ये भी पढ़ें- Kuldeep Sengar:उन्नाव रेप केस सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देने से किया इनकार

