High Court: लखनऊ में सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
कोर्ट ने फायर सेफ्टी नियमों के पालन और एसओपी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
याचिका में राज्य सरकार, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, एलडीए समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।
अवमानना मामले में एलडीए के उपाध्यक्ष को 3 सितंबर को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश।
कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर ₹5,000 का हर्जाना लगाने का निर्देश दिया गया।
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