LDA: अलीगंज अग्निकांड के बाद LDA का बड़ा फैसला।
सभी गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर NOC अनिवार्य।
15 मीटर से कम ऊंचाई और 500 वर्गमीटर से कम भवनों पर भी नियम लागू।
स्कूल, अस्पताल, होटल, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग, बैंक, जिम, सिनेमा समेत सभी गैर-आवासीय भवन दायरे में।
LDA ने मानचित्र स्वीकृति व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू किया।
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