Tuesday, March 24, 2026

up news: मुख्य आरक्षी जितेंद्र यादव पुलिस सेवाओं से हुआ बर्खास्त

Share

up news: महिला पुलिस कर्मी को बार-2 मो0न0 बदल-2 कर फोन कर मानसिक उत्पीड़न कर प्रताड़ित करना व निपटा देने के धमकी देना और अनर्गल अफवाह फैलाकर छवि धूमिल करना तथा पुलिसकर्मियों से अवकाश पत्रावली के निस्तारण हेतु उत्कोच की मांग करना एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त होने जैसे गम्भीर आरोपो में मुख्य आकाशी को किया गया सेवा से बर्खास्त।

SP ने जाँच का निर्देश भी दिया

SP ललितपुर के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से ग़ैर तथ्यात्मक एवं भ्रामक ख़बरों को प्रसारित कराने में भी उक्त बर्खास्त मुख्य आरक्षी की संलिप्तता पायी गई है।

कुछ दिन पूर्व एक हार्डकोर हिस्ट्री शीटर के साथ बर्खास्त मुख्य आरक्षी का ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आरोपी आरक्षी विभिन्न बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से क़ब्ज़े तथा अवैध रूप से धन अर्जित करके नए वाहन ख़रीदने की भी चर्चा कर रहा था ,उक्त वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए SP ने जाँच का निर्देश भी दिया था जिसमे आरोपी आरक्षी की पूर्ण संलिप्तता पाई गई है तथा इस बिंदु को भी जाँच में शामिल किया गया है.

पूरे मामले में ASP कालू सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी

उक्त मामले में ललितपुर पुलिस में प्रेस नोट भी जारी किया है –

प्रेस नोट
दिनांक- 24.03.2026

महिला पुलिस कर्मी को बार-2 मो0न0 बदल-2 कर फोन कर मानसिक उत्पीड़न कर प्रताड़ित करना व निपटा देने के धमकी देना एवं अनर्गल अफवाह फैलाकर छवि धूमिल करना तथा पुलिसकर्मियों से अवकाश पत्रावली के निस्तारण हेतु उत्कोच की मांग करना एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त होने जैसे गम्भीर आरोपो में मुख्य आरक्षी को उ0प्र0 पुलिस सेवा से किया गया पदच्युत (डिसमिस) ।

अफवाहे फैलाकर उसकी छवि धूमिल करने जैसा अपराध कारित किया गया

मुख्य आरक्षी जितेन्द्र द्वारा वर्ष 2025 में प्रधान लिपिक शाखा जनपद ललितपुर में नियुक्ति के दौरान अवकाश पत्रावलियों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित पुलिस कर्मियों से उत्कोच के रूप में अनुचित धन की मांग करने तथा उक्त की जानकारी महिला सहायक उ0नि0 (लिपिक) को होने पर उसे अलग-2 मो0न0 से फोन करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करना व निपटा देने की धमकी देने एवं महिला कर्मी के बारे में अफवाहे फैलाकर उसकी छवि धूमिल करने जैसा अपराध कारित किया गया ।

उक्त आरोपों के संदर्भ में प्रारम्भिक जॉच अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद ललितपुर को आंवटित की गयी थी, जिसमें मुख्य आरक्षी को दोषी पाये जाने पर उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी द्वारा निष्पक्ष जाँच किये जाने हेतु उक्त प्रकरण की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ० अरविन्द कुमार,जनपद झाँसी द्वारा अमल में लायी गयी थी उक्त जाँच में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद झाँसी द्वारा उक्त मुख्य आरक्षी को दोषी किया गया थी, जिसके क्रम में आज दिनांक 24.03.2026 को मुख्य आरक्षी जीतेन्द्र यादव को उ0प्र0 पुलिस सेवा से पदच्युच (डिसमिस) किया गया है ।

स्टेटस लगाने के लिये अपराधियों को प्रेरित करने के साक्ष्य भी मिले

पूरे प्रकरण की जांच लगभग 4 माह से की जा रही थी । जांच से यह भी पता चला है कि उपरोक्त मुख्य आरक्षी अन्य पुलिस कर्मियों की रूटीन टाईप की बातों को आफिस के अन्दर व आफिस के बाहर रिकार्ड करता था और इसके आधार पर उनका दोहन भी करता था । इसके द्वारा जनपद में विवादित जमीनों पर अपराधियो के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा करना , गाड़ी खरीदना, आपराधिक षड़यंत्र रचते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत करवाने के साथ ही जनपद के कर्मचारियों पर दबाब बनाने के लिये आत्महत्या का स्टेटस लगाने के लिये अपराधियों को प्रेरित करने के साक्ष्य भी मिले हैं ।

उक्त मुख्य आरक्षी द्वारा अपने बचाव हेतु व अपने विरूद्ध की गयी कार्यवाही के कारण जनपद के अधीनस्थ कर्मचारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल और बेबुनियाद आरोप जैसे जमीन खरीदने व अन्य आरोप भी लगाये गये हैं जो पूरी तरह से निराधार हैं ।

और खबरें

ताजा खबर