Monday, February 23, 2026

Aryan Khan: दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्यन खान को दी बड़ी राहत, समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार

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Aryan Khan: 2025 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज का टाइटल आर्यन खान की ‘द बैड गाइज ऑफ बॉलीवुड’ को मिला है। समीर वानखेड़े ने इस सीरीज पर आपत्ति जताई थी। वानखेड़े का दावा था कि सीरीज में उनके किरदार को गलत तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद समीर ने शाहरुख खान, गौरी खान, नेटफ्लिक्स इंडिया और रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह केस खारिज कर दिया है, जिससे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है।

वानखेड़े के आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया है। वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि वेब सीरीज ‘द बैड गाइज ऑफ बॉलीवुड’ में जानबूझकर उनके खिलाफ झूठी और मानहानिकारक बातें दिखाई गईं। उन्होंने दावा किया कि वेब सीरीज ने न सिर्फ उनकी पर्सनल इज़्ज़त और सम्मान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके परिवार पर भी असर डाला। सीरीज में सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो की छवि को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया, जिससे कानून और सरकारी एजेंसियों पर लोगों का भरोसा कम हुआ।

दिखाई गई मानहानिकारक बातें

वानखेड़े ने कोर्ट से स्थायी रोक और मुआवज़े की मांग की थी। आरोपियों में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक और अन्य संबंधित पार्टियां शामिल थीं। उन्होंने तर्क दिया कि वेब सीरीज में जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक बातें दिखाई गई।

दिल्ली हाई कोर्ट में वानखेड़े को झटका

समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट और स्पेशल NDPS कोर्ट में पेंडिंग है। अपनी शिकायत में, उन्होंने सीरीज़ के एक सीन का भी ज़िक्र किया, जहां एक कैरेक्टर “सत्यमेव जयते” (सत्य की ही जीत होती है) कहता है और तुरंत बाद एक अश्लील इशारा करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह न सिर्फ़ उनका अपमान है, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक और नारे का भी अपमान है। भारतीय कानून के तहत ऐसा करना अपराध माना जाता है।

₹2 करोड़ के मुआवजे की मांग

वानखेड़े ने कोर्ट से ₹2 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की थी। उन्होंने कहा कि यह रकम कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान की जाएगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर, 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब, कोर्ट ने मामले को सही अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इस फैसले के बाद, मामला आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए संबंधित कोर्ट में जाएगा।

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