Wednesday, January 28, 2026

UP voter revision: दावे-आपत्तियों के निस्तारण और नोटिस प्रक्रिया पर नवदीप रिणवा ने राजनैतिक दलों को दिया अपडेट

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UP voter revision: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 05वीं बार राज्य स्तरीय बैठक कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान दावे व आपत्तियों का निस्तारण एवं नोटिस जारी किये जाने व इस पर हो रही सुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी।

नोटिस चरण में सुनवाई व सत्यापन


उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं ने अपना गणना प्रपत्र भरा है और उनका वर्ष 2003 के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सका है। ऐसे मतदाताओं की संख्या लगभग 1.04 करोड़ है, इन मतदाताओं को नोटिस जारी करते हुये उनसे अभिलेखीय साक्ष्य मांगे गये हैं। लगभग 2.22 करोड़ ऐसे मतदाता चिन्हित हैं, जिनकी मैपिंग में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं, इन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किया जा रहा है तथा इनसे भी अभिलेखीय साक्ष्य की मांग की जा रही है।


उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण में 06 जनवरी से 06 फरवरी, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। इस अवधि में एक बूथ लेवल ऐजेंट द्वारा भी प्रतिदिन 10 फॉर्म तक जमा किए जा सकते हैं। 06 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 तक नोटिस चरण में सुनवाई व सत्यापन के साथ दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा 06 मार्च, 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए


उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले से 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) नियुक्त थे। वर्तमान में 6948 AERO अतिरिक्त नियुक्त किए गए हैं, इस प्रकार कुल 8990 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) उपलब्ध है, जो नोटिस जारी करने के साथ-साथ सुनवाई का भी कार्य करेंगे।
उन्होंने बताया कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कौन AERO किस जगह पर बैठकर सुनवाई करेगा, इसकी जानकारी सभी राजनैतिक दलों को दी जाए।


सभी जनपदों को यह भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि किसी कारणवश कोई मतदाता सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो वह अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को नामित कर सुनवाई हेतु भेज सकता है।
उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से यह अनुरोध किया कि अपने बूथ लेवल एजेन्ट (BLA) के माध्यम से समस्त मतदाताओं को यह संदेश प्रसारित करायें कि विगत् 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम जरुर देंखें, जिस किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची में दर्ज न हो वे घोषणा पत्र एवं जन्म स्थान व जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाले अभिलेखों के साथ फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं तथा ऐसे युवा जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हैं वे भी घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 भरें, जिससे कि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके।

सूची में मतदाता अपना नाम देख सकता


उन्होंने बताया कि मृत, स्थाई रुप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूची बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा अपने मतदेय स्थल के बूथ लेवल ऐजेंट (बीएलए) को उपलब्ध कराई गई है। 31 जनवरी, 2026 को सभी बीएलओ द्वारा अपने मतदेय स्थलों पर प्रकाशित मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट को एक बार पुनः पढ़ा जाएगा। बीएलओ के पास उपलब्ध आलेख्य मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम देख सकता है।
आलेख्य मतदाता सूची आयोग के ECINET मोबाइल ऐप तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in एवं भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर भी उपलब्ध है। कोई भी मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या भरकर आलेख्य मतदाता सूची में ऑनलाइन अपना नाम देख सकता है।


सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नोटिस की जानकारी प्राप्त करने तथा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ऑनलाइन व्यवस्था की भी जानकारी दी गई।
उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से एसआईआर के कार्य में पूर्ण सहयोग करने तथा अपने बूथ लेवल एजेन्ट के माध्यम से अधिक से अधिक फार्म-6 भरवाये जाने के लिए भी आह्वान किया।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपना दल(एस) तथा सीपीआई(एम) के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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