Nagar Nigam: रामपथ धर्मपथ सहित अन्य मार्गों पर बिना अनुमति या नगर निगम में पंजीकृत प्रचार एजेंसी के बिना अनुमति से पोस्टर, होर्डिंग या अन्य प्रचार सामग्री लगाया जाएगा तो गैर कानूनी होगा। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने जारी की सूचना।

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