HC: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के शाहाबाद (प्रेम नगर) इलाके में 27 घरों के खिलाफ बुलडोजर नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी घर बिना व्यक्तिगत सुनवाई और ‘ड्यू प्रोसेस’ के ध्वस्त नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं को 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश, नगर निगम को 2 महीने के भीतर स्थायी ऑर्डर देने होंगे।
आदेश तक या 3 महीने तक ,जो भी पहले हो, बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी।
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