UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने एक स्कूटर चलाने वाले पर लाखो रुपये का ट्रैफिक फाइन लगाया है। इतना ज़्यादा फाइन देखकर स्कूटर चलाने वाले ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, यह विवादित फाइन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ट्रैफिक पुलिस में हड़कंप मच गया। आइए जानतें हैं पूरी खबर…
क्यों कटा लाखों को जुर्माना
सूत्रों मुताबिक, न्यू मंडी इलाके में गांधी कॉलोनी पुलिस चौकी पर, अनमोल सिंघल नाम के एक स्कूटर चलाने वाले का ₹2,074,000 का चालान काटा गया। फाइन का कारण यह बताया गया कि स्कूटर चलाने वाले ने न तो हेलमेट पहना था और न ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इसके अलावा, उसके पास गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। चालान काटने के बाद पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली।
गलती से हुई थी 4,000 से 2,074,000 रुपये
जब ट्रैफिक टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस ने कार्रवाई की और तुरंत जुर्माना घटाकर 4,000 रुपये कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, स्कूटर चलाने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 207 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। हालांकि, टिकट जारी करने वाला सब-इंस्पेक्टर धारा 207 शामिल करना भूल गया, जिसके कारण टिकट में न्यूनतम जुर्माना जुड़ गया, जिससे कुल रकम 2,074,000 रुपये हो गई।
SP ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी पुलिस स्टेशन इलाके में एक सब-इंस्पेक्टर गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था। इस चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोका गया, जिसके ड्राइवर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा, ड्राइवर ने हेलमेट भी नहीं पहना था।
धारा 207 के तहत कम से कम जुर्माना 2,000 रुपये
इस मामले में, गाड़ी पर मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 207 के तहत जुर्माना लगना चाहिए था। लेकिन, गलती से कम से कम जुर्माने की रकम और धारा नंबर (207) को मिला दिया गया, जिससे 20,74,000 रुपये का चालान (जुर्माना) बन गया। मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 207 के तहत, गाड़ी के नियमों के उल्लंघन पर कम से कम जुर्माना 2,000 रुपये है।
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