Supreme court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्त
निजी अस्पतालों को नर्सों को 20 हजार वेतन देना होगा
कम वेतन देने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण ने जारी किए निर्देश
सीएमओ लखनऊ को सख्ती से पालन कराने का आदेश
10 से 100 बेड वाले अस्पतालों पर लागू होगा नियम
राजधानी में 1000 से ज्यादा निजी अस्पताल संचालित
अब 10-12 हजार में नहीं चलेगा नर्सों का वेतन
8 से 10 घंटे काम, अब मिलेगा सम्मानजनक वेतन
नर्सिंग स्टाफ के वेतन का मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court of India के आदेश के बाद बढ़ी सख्ती
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने अस्पतालों को भेजा ईमेल
निजी अस्पतालों को वेतन भुगतान की रिपोर्ट देनी होगी
नर्सों के हक में बड़ा फैसला, लखनऊ में लागू नया आदेश।
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