Prayagraj news: निजी मकान में नमाज के मामले में पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट गंभीर। हसीन खान को कोर्ट ने दी सुरक्षा, कहा- नुकसान हुआ तो प्रथमदृष्टया राज्य जिम्मेदार माना जाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में एक निजी मकान में नमाज अदा किए जाने के मामले में पुलिस कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है।
जस्टिस अतुल श्रीधरन की अदालत ने इस मामले में बरेली के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। कोर्ट ने मामले में नामजद हसीन खान को पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यदि हसीन खान के व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ किसी प्रकार की हिंसक घटना होती है, तो प्रथमदृष्टया इसे राज्य की ओर से हुआ माना जाएगा।
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