police recruitment: सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों या उनके कंटेंट पर चर्चा, विश्लेषण अथवा प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है।
ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें- Lakhimpur Kheri: मितौली थाना क्षेत्र की जनता इस समय पुलिस की कार्यशैली से परेशान

