Maharajganj: न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने 31 साल पुराने सड़क दुर्घटना मामले में सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। गोरखपुर जिले के राजघाट थाना क्षेत्र के लाल डिग्गी चौक निवासी राजेश को अदालत ने दोषी करार दिया है।

मामला वर्ष 1994 का है। आरोप था कि राजेश ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क पर एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी राजेश को एक दिन की न्यायिक सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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