Lucknow news: RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव किराए के मकान में रहने वाले बच्चों को RTE में प्रवेश नहीं मिलेगा। RTE प्रवेश के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में घर का पंजीकरण अनिवार्य हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जाएगा।
भुगतान निदेशालय स्तर से होगा आधार-बैंक सत्यापन जरूरी हैं। राजधानी के 1576 निजी स्कूलों में RTE के तहत 21 हजार सीटे हैैं, सीटों के लिए 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू और बच्चों के दस्तावेजों की ऑनलाइन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड होगा। स्कूल प्रबंधक,प्रधानाचार्य यूजर ID से दस्तावेजों की जांच करेंगे।
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