Thursday, March 19, 2026

LDA’s bulldozer: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने की बड़ी कार्रवाई

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LDA’s bulldozer: बिजनौर में माॅड गैलेक्सी सिटी के 09 अवैध रो-हाउस भवनों पर चला एलडीए का बुलडोजर

गुड़म्बा में 19 अवैध रो-हाउस भवन, ठाकुरगंज में 03 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजनौर स्थित अवैध माॅड गैलेक्सी सिटी पर बुलडोजर चलाया। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान लगभग 9,500 वर्गफिट क्षेत्रफल में निर्मित किये गये 09 रो-हाउस भवनों को ध्वस्त किया गया। वहीं, गुड़म्बा में 19 अवैध रो-हाउस भवन व ठाकुरगंज में 03 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये गये।

अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि बिजनौर थानाक्षेत्र के औरंगाबाद खालसा में बिल्डर मोहम्मद इमरान द्वारा अवैध रूप से माॅड गैलेक्सी सिटी विकसित करते हुए रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना लगभग 9,500 वर्गफिट क्षेत्रफल में निर्मित किये जा रहे इन 09 रो-हाउस भवनों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम ने बुधवार को स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान 09 रो-हाउस भवनों के अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया।

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि ठाकुरगंज में जल निगम रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि सैय्यद सिबते मोहम्मद द्वारा 150 वर्गमीटर, चन्द्र प्रकाश अवस्थी द्वारा 200 वर्गमीटर और जगदेव सिंह द्वारा लगभग 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अवैध रूप से व्यावसायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। उक्त तीनों अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

गुड़म्बा में 19 अवैध रो-हाउस भवन सील


प्रवर्तन जोन-5 की जोनल अधिकारी वंदना पाण्डेय ने बताया कि सिद्धार्थ, ए0एम0 अंसारी, मोहम्मद जोएब व अन्य द्वारा गुड़म्बा में कंचना बिहारी मार्ग पर लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 10 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह जितेन्द्र जुमनानी द्वारा लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 04 रो-हाउस भवन और बिल्डर अलताब द्वारा 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 05 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे इन 19 रो-हाउस भवनों को सील कर दिया गया।

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