पेंशन व वेतन निर्धारण में जुड़ेगी सैन्य सेवा – हाईकोर्ट
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने 20 साल सैन्य सेवा देकर मौजूदा समय में राज्य सरकार के कर्मचारी याचिकाकर्ता दुर्गेश कुमार सिंह के पक्ष में बड़ा फ़ैसला दिया है नियम के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग लास्ट बेसिक के साथ ही राज्य सरकार को मूल वेतन देना शुरू करना चाइए लेकिन राज्य सरकार इसको ना मानते हुए 21700 के मूल वेतन से शुरू किया था ।
जिसको लेके पूर्व सैनिक दुर्गेश कुमार ने वर्ष 2024 में न्यायालय की शरण ली थी जिसमे सिंगल बेंच ने आदेश पारित कर दिया था लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना था इसी को लेके याचिकाकर्ता ने डबल बेंच में अपील किया था जिसको लेके अब डबल बेंच ने भी फैसला याची के पक्ष में सुनाते हुए कहा है कि सेंट्रल रूलिंग के तहत ही याची को मूल वेतन मिलना चाइए इसके साथ ही यह भी आदेश जारी किया है कि आने वाले तीन माह के भीतर पूर्व से आज तक का मूल वेतन और एरियर याची को मिलना चाइए ।
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