Thursday, March 12, 2026

UP News: समय पर कार की डिलीवरी न करने पर लगा लाखों का जुर्माना

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UP News: लखनऊ के एक 12 साल पुराने मामले में, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडी) ने सनी टोयोटा और टोयोटा कंपनी को समय पर कार न देने के लिए सुनीता त्रिवेदी को ₹100,000 का मुआवजा और ₹5,000 का मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वितीय ने समय पर कार न मिलने के 12 साल पुराने एक मामले में आदेश पारित किया है। आयोग ने कार कंपनी को शिकायतकर्ता को ₹100,000 का मुआवजा 9% वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।

मुकदमे के खर्च के लिए ₹5,000 अतिरिक्त देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 30 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कंपनी को दोनों राशियों पर 12% वार्षिक ब्याज देना होगा।

यह मुकदमा 25 मई, 2013 को दायर किया गया था।

शहर के रकाबगंज कदीम मोहल्ले की निवासी सुनीता त्रिवेदी ने 25 मई, 2013 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वितीय में मुकदमा दायर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 जनवरी, 2013 को हजरतगंज के शाहनजफ रोड स्थित सनी टोयोटा शोरूम से ₹50,000 की बुकिंग राशि जमा करके एक कोरोला एल्टिस कार बुक की थी। कार की डिलीवरी 10 दिन बाद होनी थी। कार की कुल कीमत ₹17.40 लाख थी।

सुनीता त्रिवेदी के पति आरके त्रिवेदी ने बताया कि 15 फरवरी, 2013 को आरटीजीएस के माध्यम से कंपनी को ₹16.50 लाख का भुगतान किया गया था। हालांकि, जब दंपति डिलीवरी के लिए पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि कार रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और नई कार आने में 10 दिन लगेंगे। सुनीता त्रिवेदी के अनुसार, बार-बार संपर्क करने के बाद कंपनी ने 7 मार्च 2013 को कार की डिलीवरी की और पहले से तय 40,000 रुपये की छूट नहीं दी।

कोर्ट ने किया आदेश जारी

23 मई, 2013 को सुनीता त्रिवेदी ने सेवा में कमी के लिए मुआवजे की मांग करते हुए एक वाद दायर किया। उन्होंने शाहनजफ़ रोड स्थित सनी टोयोटा को प्रथम प्रतिवादी और कोलकाता स्थित टोयोटा कंपनी लिमिटेड को द्वितीय प्रतिवादी बनाया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वितीय ने 12 साल लंबे इस मामले में 12 नवंबर को अपना फैसला सुनाया। वादी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित एक लाख रुपये का मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का आदेश दिया गया। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी ने सदस्य प्रतिभा सिंह की उपस्थिति में यह फैसला सुनाया।

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